लखनऊ।राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित सेलिब्रिटी गार्डन सोसाइटी में क्लब हाउस को बंद किए जाने के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने कड़ा संज्ञान लिया है।
प्राधिकरण ने सोसाइटी प्रबंधन से लिखित आख्या (स्पष्टीकरण रिपोर्ट) तलब की है।
यह कार्रवाई सेलिब्रिटी गार्डन के निवासी श्री अशोक कुमार गुप्ता (फ्लैट नं. P-401) द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायत के आधार पर की गई है।
शिकायत में कहा गया था कि सोसाइटी के प्रबंधन द्वारा क्लब हाउस को निवासियों के उपयोग हेतु बंद कर दिया गया है, जबकि यह भवन कॉमन एरिया (सामुदायिक क्षेत्र) के अंतर्गत आता है।
एलडीए द्वारा जारी पत्र संख्या 2632/DSM(RWA) Cell/2025-26, दिनांक 17 अक्टूबर 2025, में यह उल्लेख किया गया है कि क्लब हाउस को बंद करना उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट, 2010 की धारा 14 और 15 का उल्लंघन है।
इन धाराओं के अनुसार, सोसाइटी परिसर में निर्मित सामुदायिक भवन, क्लब हाउस, पार्क, सड़क आदि सभी साझा उपयोग के लिए होते हैं और किसी भी निवासी या प्रबंधन द्वारा इन्हें बंद नहीं किया जा सकता।
एलडीए ने सोसाइटी अध्यक्ष से तत्काल आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और संबंधित अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई से सोसाइटी के निवासियों में संतोष की भावना है। निवासियों का कहना है कि यह कदम एलडीए की पारदर्शिता और जवाबदेही को दर्शाता है।
रिपोर्टर: लोक निर्माण टाईम्स संवाददाता



