Bihar: SC-ST मामले में आरोपी को छोड़ने पर जज का पावर छीना, पटना हाईकोर्ट ने ट्रेनिंग पर भेजने का दिया आदेश

बिहार में एक जज का फैसला पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और उनके आदेश को आपराधिक प्रक्रिया संहिता का घोर उल्लंघन माना है. मामला एससी-एसटी कोर्ट से जुड़ा है. अदालत के विशेष न्यायिक पदाधिकारी को कानून की जानकारी का अभाव बताते हुए हाईकोर्ट ने उनका पावर वापस ले लिया और जज को ट्रेनिंग पर भेजने का आदेश दिया है. रोहतास जिले के एक मामले में हाईकोर्ट ने ये फरमान जारी किया है.

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